प्रदेश सरकार की खनन नीति को चुनौती- हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में सरकार से मांगा जवाब-

खबर शेयर करें

नैनीताल । प्रदेश की खनन नीति को चुनौती देती याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान व न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार,सचिव व निदेशक खनन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।     मामले के अनुसार लवराज सिंह ने सरकार की 28 अक्टूबर 2021 की  जारी खनन नियमावली को चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि जो खनन नियमावली सरकार लेकर आई है वो गलत है उसमें प्राइवेट माइनिंग सरकार ने खोल दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना नीलामी के पहाड़ों में कटान की अनुमति दी है जिसमें पर्यावरण क्षति पूर्ति आंकलन के बिना ऐसा किया गया है जो गलत है क्योंकि उत्तराखंड आपदा प्रभावित जोन है। याचिका में कहा गया है कि जेसीबी से खनन करने का प्रावधान सरकार ने बनाया है जो एकदम गलत है। 

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119