निदेशालय सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड के लोक सूचना अधिकारी ने कहा-आरटीआई एक्ट के अन्तर्गत सूचना के प्रगटन से छूट प्राप्त होने के कारण सूचना दी जानी सम्भव नहीं

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हल्द्वानी। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में निदेशालय सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड के लोक सूचना अधिकारी ने कहा है कि सतर्कता विभाग एवं सतर्कता अधिष्ठान को आसूचना संगठन ( इन्टैलीजैन्स आर्गनाइजेशन) घोषित किये जाने के फलस्वरूप आरटीआई एक्ट के अन्तर्गत सूचना के प्रगटन से छूट प्राप्त होने के कारण सूचना दी जानी सम्भव नहीं है ।
हल्द्वानी के बिठौरिया नम्बर-1 , देवकीबिहार निवासी रमेश चन्द्र पाण्डे द्वारा 29 जून को लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 6 बिन्दुओं पर मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में मुख्यालय सतर्कता अधिष्ठान देहरादून के लोक सूचना अधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने उक्त जानकारी दी गई है । उन्होंने बताया है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा 10 सितम्बर 20 को जारी अधिसूचना के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4 ) के तहत सतर्कता अधिष्ठान को सूचना के प्रगटन में छूट है ।


श्री पाण्डे ने उक्त प्रत्युत्तर से असहमत होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील भेजी है । लोक सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) के “परन्तुक” की ओर अपीलीय अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए श्री पाण्डे ने कहा है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के अतिक्रमण के मामलों में सूचना के प्रगटन में छूट नहीं है और उनके द्वारा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित आंकड़ो की सूचना मांगी है ।
उनके द्वारा ये सूचना मांगी गई –
1- राज्य गठन से लेकर अब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कुल सामने आये ट्रैप के प्रकरणों में धारा 19 (1) के तहत अभियोजन की अनुमति प्राप्त प्रकरणों की संख्या तथा जिनमें अभियोजन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई अथवा सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई , की संख्या ।
2- ट्रैप के कुल प्रकरणों में से ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें सरकार द्वारा केस वापस करने का निर्णय लिया हो ।
3- अब तक ट्रैप के ऐसे प्रकरणों की संख्या जो मा. न्यायालय में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से विचाराधीन हों ।
4- ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मा. न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी मानकर सजा दी हो ।
5- राज्य में विभागवार ट्रैप के प्रकरणों की संख्या ।
6- सतर्कता विभाग द्वारा ट्रैप हेतु जो टीम गठित की गई ,उन्हें जनपद एवं राज्य मुख्यालय स्तर से दिये गये नकद पुरस्कार की धनराशि।

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