जिला उपभोक्ता फोरम ने विशाल मेघा मार्ट पर लगाया 50 हजार का जुर्माना-

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– डेढ़ माह के भीतर आयोग के कोष में जमा करनी होगी धनराशि-

नैनीताल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विशाल मेघा मार्ट हल्द्वानी को अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना डेढ़ माह के भीतर आयोग के कोष में जमा करना होगा।


   आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल व सदस्य विजय लक्ष्मी थापा, लक्ष्मण रावत के समक्ष हाईकोर्ट के अधिवक्ता मल्लीताल निवासी नितिन कार्की ने उपभोक्ता अधिनियम के तहत वाद दायर किया कि उन्होंने विशाल मेघा मार्ट हल्द्वानी से 17 सितंबर 2019 को अलमारी लेडी ड्रेस फैब्रिक एएसआर, डोम्स चैंपियन किट के अलावा कुछ अन्य सामान क्रय किया। इस सामान को रखने के लिये जब उन्होंने कैरी बैग की मांग की तो उन्हें कैरी बैग नहीं दिया। उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया और उन्हें कैरी बैग खरीदना पड़ा। जिसके खिलाफ उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष वाद दायर कर 15 हजार रुपये मानसिक वेदना, पांच सौ रुपया प्रतिदिन मानसिक आघात व्यय, पांच हजार हजार रुपया परिवाद व्यय का दावा किया।

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इस वाद की सुनवाई पूरी करते हुए आयोग ने माना कि विशाल मेघा मार्ट का कृत्य अवरोध व्यापारिक व्यवहार व अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में है। इसलिए विशाल मेघा मार्ट पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही मार्ट को डेढ़ माह के भीतर नोटिस बोर्ड में सुस्पष्ट शब्दों में कैरी बैग आदि न दिए जाने का उल्लेख करना होगा। आयोग ने कहा है कि यदि डेढ़ माह के भीतर जुर्माना जमा न किया गया तो जुर्माना राजस्व वसूली के रूप में किया जाएगा।

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