सरकार बताए तत्कालीन जिला अधिकारी ने किस नियम के तहत स्टोन क्रशरों का जुर्माना किया माफ : हाईकोर्ट

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्टोन क्रेशरों का अवैध खनन एवं भंडारण पर लगाये गए करीब 50 करोड़ से अधिक जुर्माने को माफ कर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने सचिव खनन उत्तराखण्ड सरकार से उसे नियम एक्ट के तहत तत्कालीन जिला अधिकारी ने जुर्माना माफ किया है उस आदेश की प्रति 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 2 सप्ताह के बाद की नियत की गई है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई । बता दें कि समाजिक कार्यकर्ता चोरलगिया नैनीताल निवासी भुवन पोखरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2016-17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा कई स्टोन क्रेशरों का अवैध खनन व भंडारण का जुर्माना करीब 50 करोड़ से अधिक रुपया माफ कर दिया था। जिला अधिकारी ने उन्ही स्टोन क्रेशरों का जुर्माना माफ किया जिन पर जुर्माना करोड़ों में था और जिनका जुर्माना कम था उनका माफ नहीं किया। 

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