प्रशासन की ओर से पूरे शहर में कर्फ्यू लगने के बाद जारी हुए दिशा निर्देश —
प्रशासन की ओर से शहर भर में कर्फ्यू लगने के बाद जारी हुए दिशा निर्देश —
– कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
– सभी व्यावसायिक संस्थान/दुकानें/उद्योग इत्यादि पूर्णतः बंद रहेंगे, केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
– यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।
– अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।
– आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
हल्द्वानी। बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए बवाल आगजनी पथराव लाठी चार्ज एवं फायरिंग की घटना के बाद शासन प्रशासन सख्त हो चला है जिसके बाद संपूर्ण हल्द्वानी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा रात्रि 9:00 बजे से पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल एवम् नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में समुदाय विशेष द्वारा वनभूलपुरा क्षेत्र, हल्द्वानी के पूर्व चिचित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध/पत्थराव आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीयन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मेरे अभिमत में लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए सातरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है।अतः कानून एयम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु में, बन्दना, जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णत बन्द (कपर्य) करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूँ-
अतः कानून एयम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु में, बन्दना, जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णत बन्द (कपर्य) करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूँ-
अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।
यह आदेश आम जनता को संबोधित हैं। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितिया नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्याहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शत्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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