बलात्कार के बाद हत्या के मामले में निचली कोर्ट से सुनाई गई फांसी की सजा के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द, आरोपी बरी

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नैनीताल । हाईकोर्ट ने विकास नगर में नाबालिग किशोरी से बलात्कार के बाद हत्या के  मामले में अभियुक्त को निचली कोर्ट से सुनाई गई फांसी की सजा के आदेश को रद करने के साथ ही अभियुक्त को बरी करने का आदेश पारित किया है।

विकास नगर के त्युनी में पांच जनवरी 2016 को एक किशोरी का शव पेड़ से लटका मिला था। किशोरी के भाई के अनुसार उसे मोहम्मद अजहर के साथ पहली जनवरी को बाइक पर जाते हुए देखा था जिसके बाद वह लापता हो गई. पुलिस जांच में किशोरी के साथ दुराचार की पुष्टि हुई और फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह सिद्ध हुआ कि दुराचार अजहर ने ही किया था। दिसंबर 2018 में जिला कोर्ट ने अभियुक्त अजहर को फांसी की सजा सुनाई। जिसके बाद बचाव पक्ष ने निर्णय को विशेष अपील दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी।

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बचाव पक्ष का कहना था कि अजहर का सीधा कंधा घटना के एक वर्ष पहले टूटा था और वह अकेले किशोरी से रेप कर उसे मारकर पेड़ से लटकाने में सक्षम नहीं था। आरोप लगाया कि डीएनए नमूनों में छेड़छाड़ की गई थी। मामले की सुनवाई  मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

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