हाईकोर्ट ने उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाए जाने के आदेश को किया रद्द, उनको बहाल करने के दिए निर्देश
नैनीताल। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कृषि विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाए जाने के आदेश को रद्द करते हुए उनको बहाल करने के निर्देश दिए हैं । याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार उपनल के माध्यम से सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत अजय कनवाल व 19 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक लेखाकार के पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की । लेकिन इन भर्तियों में उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी गई । जबकि उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी । लेकिन एकलपीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं दी । इसी बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया था और लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों के लिये विज्ञप्ति जारी हुई । साथ ही 27 फरवरी 2024 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई ।
एकलपीठ के आदेश अजय कनवाल को अन्य ने खंडपीठ में चुनौती देते हुए कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार में हाईकोर्ट द्वारा उपनल के माध्यम से कार्य कर रहे कार्मिकों के नियमितीकरण का आदेश दिया है और जिस पर राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश जारी किया है, जिसका का उल्लेख किया । याचिका में कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद भी उनकी सेवा क्यों समाप्त की गई । जिसके बाद खंडपीठ ने सरकार से इन कार्मिकों के पुनः बहाली के आदेश किये हैं।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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