हाईकोर्ट ने बीएमएस की पढ़ाई के चुके छात्रों को इंटर्नशिप कराने के दिए निर्देश-

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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की को बी एम एस की पढ़ाई के चुके छात्रों को इंटर्नशिप कराने के निर्देश दिए हैं। कॉलेज ने बढ़ी हुई दरों पर फीस जमा करने की शर्त पर इन छात्रों को इंटर्नशिप की अनुमति नहीं दी थी । इसके अलावा इसी कॉलेज के द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को भी 10 मई से हो रही परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के आदेश हाईकोर्ट ने जारी किये हैं ।  

मामले के अनुसार मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र अजय व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें जनवरी 2022 से इंटर्नशिप करनी थी । किन्तु उनके कॉलेज ने बढ़ी हुई फीस जो कि 2.15 लाख रुपया प्रति छात्र है जमा करने की शर्त पर इंटर्नशिप हेतु रजिस्ट्रेशन के कागज चिकित्सा परिषद को भेजने की शर्त रखी । जबकि छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूर्व निर्धारित व कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के क्रम में फीस जमा कर दी है । इस मामले में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार व कॉलेज प्रबन्धन को कोर्ट में तलब किया था । सोमवार को कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें इंटर्नशिप कराने जे आदेश दिए ।  दूसरे मामलों में इसी कॉलेज के बी एम एस चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र अभिषेक व अन्य,हार्दिक पांडे व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि वे चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और उन्हें द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा जो 10 मई से हो रही है, में शामिल होना है । किंतु कॉलेज बढ़ी हुई दरों पर फीस देने की शर्त पर बैक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहा है । जबकि उन्होंने पहले से तय फीस जमा की है । इस मामले में कोर्ट ने छात्रों से फिलहाल 25 हजार रुपये प्रति छात्र के हिसाब से फीस जमा करने को कहा । साथ ही चिकित्सा परिषद व कॉलेज प्रबंधन से छात्रों के बैक परीक्षा फार्म आज ही भरकर आज ही उन्हें प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए । ताकि वे 10 मई से वे बैक परीक्षा में शामिल हो सकें ।

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