हाईकोर्ट ने गौलापार में कुल्हाड़ी से मां की नृशंस करने के हत्यारोपी की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला-

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में गौलापार हल्द्वानी में कुल्हाड़ी व दरांती के काटकर मां की नृशंस हत्या करने के आरोपी को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी बेटे को दी गई फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। 19 मई को मामले में निर्णय सुनाया गया, जिसका आदेश बीते दिनों जारी हुआ है। मामले के अनुसार गोलपाल हल्द्वानी निवासी शोबन सिंह ने सात अक्तूबर 2019 को चोरगलिया थाने में पुत्र डिगर सिंह के खिलाफ उसकी पत्नी (आरोपित की मां) की कुल्हाड़ी से हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग करने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

हमले में बीच बचाव करने आया पड़ोसी इंद्रजीत भी कुल्हाड़ी के हमले से घायल हुए थे। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व दरांती बरामद की थी। निचली अदालत में हुई सुनवाई में डीजीसी सुशील शर्मा ने पैरवी कर गवाहों के माध्यम से साबित किया कि घटना के रोज आरोपी के एक हाथ से मां के बाल पकड़े थे तथा दूसरे हाथ से उसकी गर्दन काट दी। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की न्यायलाय से आरोपी को हत्या की धारा में फांसी की सजा व 10 हजार जुर्माना तथा जानलेवा हमले की धारा में आजीवन कारावास तथा 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।आरोपी को दी गई फांसी की सजा के चलते न्यायिक नियमों के तहत आदेश पुष्टि के लिए यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। जिसमें सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आरोपी की उम्र कैद की सका जो आजीवन कारावास में बदल दिया।

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