हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेज में कार्यरत पति-पत्नी को पिथौरागढ़ सम्बद्ध करने सहित उनके खिलाफ की जा रही जांच कार्यवाही पर लगाई रोक

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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज में कार्यरत पति-पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर को पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज सम्बद्ध करने सहित उनके खिलाफ की जा रही जांच कार्यवाही पर रोक लगा दी है।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के अनु सचिव व जांच अधिकारी के खिलाफ कठोर टिप्पणी भी की । 

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में शुक्रवार को उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रमेश सिंह की याचिका सुनवाई को पेश हुई । याचिकाकर्ता के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को कॉलेजों को खोलने व अम्बेडकर जयंती मनाने के निर्देश दिए थे । किंतु कॉलेज की प्रभारी प्रधानाचार्य मधु थपलियाल ने 14 अप्रैल के बजाय 12 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाने का आदेश किया था । जिसका याची ने विरोध किया । 

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जिससे नाराज होकर प्रभारी प्रधानाचार्य ने दो साल पुराने झूठे यौन शोषण के आरोप में याचिकाकर्ता डॉ. रमेश सिंह को दीर्घ अवकाश में भेज दिया । जबकि यौन शोषण न तो कहीं शिकायत है और न ही एफ़ आई आर ही की है । डॉ. रमेश सिंह ने उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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तब हाईकोर्ट ने उक्त आदेश पर रोक लगा दी । किन्तु 16 अप्रैल को उच्च शिक्षा विभाग के अनु सचिव ने एक आदेश जारी कर डॉ. रमेश सिंह व इसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत उनकी पत्नी को पिथौरागढ़ कॉलेज में सम्बद्ध कर दिया । डॉ. सिंह ने इस आदेश को पुनः हाईकोर्ट में चुनौती दी । जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए अनु सचिव के आदेश पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11जून निर्धारित की है ।

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