चुनावी बांड का विवरण पेश करने को तैयार एसबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कथित तौर पर चुनावी बांड के विवरण को भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष पेश करन के लिए तैयार है. सर्वोच्च अदालत ने बीते सोमवार एसबीआई को फटकार लगाते हुए राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का ब्योरा चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था. साथ ही चेतावनी दी कि अगर एसबीआई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और समय सीमा का पालन करने में विफल रहा तो अदालत उसके खिलाफ जानबूझकर अवज्ञा के लिए कार्रवाई कर सकती है.


गौरतलब है कि, एसबीआई द्वारा चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय चुनाव आयोग को एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैंक ने कहा कि, वह चुनावी बांड पर डेटा के साथ तैयार है. विसंगतियों से बचने के लिए डेटा की मैपिंग महत्वपूर्ण थी. साथ ही जानकारी दी कि, ग्राहक अब गुमनामी का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि खुलासा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.

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