सुप्रीम कोर्ट ने दो माह से बंद हिमालय स्टोन क्रशर को खोलने के दिए निर्देश-
हल्द्वानी। पिछले दी माह से बंद मोतीनगर हिमालिया स्टोन इंडस्ट्रीज को उच्चतम न्यायालय ने नैनीताल जिला प्रशासन को तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। जिस पर जिला प्रशासन ने तहसीलदार लालकुआं को सील खोलने के लिए निर्देश दिए है। बुधवार को तहसील प्रशासन हिमालया स्टोन इंडस्ट्रीज की सील खोलेगा।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी हल्द्वानी एवं तहसीलदार लालकुआं को भेजे गए पत्र में कहा है कि उच्चतम न्यायालय नैनीताल जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वह हिमालया स्टोन इंडस्ट्रीज एवं हिमालया ग्रिड्स में लगाई गई सील हटा दें। हिमालय स्टोन क्रशर को 13 मई 2022 को एनजीटी ने आदेश बात प्रशासन ने सील कर दिया था। जिसके बाद क्रेशर स्वामी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसके उपरांत न्यायालय ने सील खोलने के आदेश जारी किए हैं।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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