उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक : आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, महिला सशक्तिकरण व कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आठ अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, समान नागरिक संहिता से जुड़े संशोधन और कर्मचारियों के हितों से संबंधित कई बड़े निर्णय शामिल हैं। बैठक के बाद सचिव गोपन शैलेश बगौली ने मीडिया सेंटर में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा — सुपरवाइजर सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली-2021 में संशोधन को मंजूरी दी। अब सुपरवाइजर पदों पर 50% सीधी भर्ती और शेष 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के पदोन्नति से भरे जाएंगे। पहले 40% आंगनबाड़ी और 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए पदोन्नति का कोटा था, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में उच्चीकृत किए जाने के बाद यह पूरा कोटा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मिलेगा। - रायपुर क्षेत्र के फ्रिज जोन में संशोधन
रायपुर और उसके आसपास विधानसभा परिसर प्रस्तावित क्षेत्र को पहले फ्रिज जोन घोषित किया गया था। अब कैबिनेट ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउस) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी है। निर्माण के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। - स्वास्थ्य कर्मियों को पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। अब पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति होगी। साथ ही, पहाड़ से पहाड़ और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में भी स्थानांतरण संभव होगा। इसके मानक विभाग तैयार करेगा। - समान नागरिक संहिता में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन
यूसीसी के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब विदेशी नागरिकों — विशेष रूप से नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के व्यक्तियों — के लिए आधार कार्ड के स्थान पर उनके देश के नागरिकता प्रमाण पत्र या भारत में प्रवास प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। - राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमों में संशोधन
राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति में राहत मिलेगी। - विधानसभा सत्रावसान के निर्णय को संज्ञानार्थ लिया गया
मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान किए जाने के निर्णय को कैबिनेट ने संज्ञानार्थ स्वीकार किया। - राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र की तैयारी
राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया। - सरकारी उपक्रमों को लाभांश का 15% राज्य को देना होगा
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को अब कर पश्चात लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। इस निर्णय को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
👉 कुल मिलाकर, कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य में महिला सशक्तिकरण, सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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