तीन चरस तस्करों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा

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नैनीताल । विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राहुल गर्ग की अदालत ने तीन चरस तस्करों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । इनमें से एक को 11 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड, एक अन्य को साढ़े दस साल के कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदण्ड जबकि तीसरे आरोपी को दो साल के कारावास व 25 हजार का अर्थदण्ड लगाया है ।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने कोर्ट को बताया कि 16 नवम्बर 2016 को धारी पोखराड़ में मुक्तेश्वर पुलिस ने किशन सिंह फर्त्याल निवासी जोगावसान ढोलीगांव, पाटी को 1 किलो 600 ग्राम चरस के साथ पकड़ा, जबकि तारा नयाल निवासी लेटीबुंगा सुंदरखाल को 1 किलो 400 ग्राम चरस के साथ व पप्पू अधिकारी को 400 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

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इस मामले में पुलिस चार्जशीट,गवाहों के बयानों व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने किशन सिंह फर्त्याल को 11 साल,तारा नयाल को साढ़े दस साल व पप्पू अधिकारी को 2 साल के कारावास को सजा सुनाई है ।

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