ई-चालान और दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रक्रिया सुचारू रखने के लिए वाहन स्वामी अपडेट करें मोबाइल नंबर : एआरटीओ

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हल्द्वानी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) वी.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 136A तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 167A के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एवं इन्फोर्समेंट को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेशभर में 37 स्थानों पर ए.एन.पी.आर. कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर स्वचालित ई-चालान जारी किए जा रहे हैं।

इसके अलावा राज्य में चल रहे इंटरसेप्टर वाहन, टास्क फोर्स और प्रवर्तन दल रडारगन के जरिए ओवरस्पीडिंग पर ऑनलाइन चालान भी जारी कर रहे हैं। इन दोनों प्रकार की कार्रवाई में अधिकांश मामलों में वाहन को मौके पर रोका या दस्तावेज जब्त नहीं किए जाते। ऐसे में यदि वाहन स्वामी के वाहन पंजीकरण विवरण में सही मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो उन्हें चालान की सूचना समय पर नहीं मिल पाती, जिससे चालान का भुगतान लंबित रह जाता है।

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उन्होंने यह भी कहा कि वाहन बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) के नवीनीकरण में आधार आधारित ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होने के कारण मोबाइल नंबर अपडेट होना आवश्यक है।

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वी.के. सिंह ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी वाहन स्वामी अपने वाहन का मोबाइल नंबर ऑनलाइन माध्यम से परिवहन विभाग की वेबसाइट Parivahan.gov.in पर जाकर आसानी से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा वाहन स्वामी किसी भी कार्यदिवस में अपने नजदीकी परिवहन कार्यालय में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं।

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उन्होंने कहा कि समय पर मोबाइल नंबर अपडेट करने से ई-चालान, दस्तावेज नवीनीकरण तथा अन्य परिवहन सेवाओं की प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाएगी।

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