बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड से भ्रूण की जांच करना पड़ा महंगा, दो लोगों पर मुकदमा

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जसपुर। पंजीकरण के बिना अल्ट्रासाउंड मशीन रखकर भ्रूण के लिंग की जांच करना पैथोलाॅजी लैब संचालक और  टेक्नीशियन  को महंगा पड़ गया। प्री-कौनसेफशन एंड प्री-नेटल डाइगोनोस्टिक टैक्निक (पीसीपीएनडीटी) एक्ट के तहत पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मशीन और उसके उपकरणों को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। संयुक्त टीम ने पहले ही लैब को सील किया है।

सीएचसी के चिकित्साधीक्षक डाॅ.धीरेंद्र मोहन गहलोत ने बताया कि बुधवार के दिन वह अस्पताल मार्ग पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सरकारी कार्य से निकले हुए थे। इसी मार्ग स्थित खुशी पैथोलॉजी लैब एंड एक्स-रे खुला देख सामान्य तौर पर अंदर गए तो कुछ व्यक्ति व महिलायें उन्हें देखकर बाहर की तरफ चली गई। संदेह होने पर साथ में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लैब की छानबीन की गई। वहां उपस्थित लैब संचालक कोमल सिंह (42) निवासी ग्राम वीरपुरी से कागजात दिखाने के लिये कहा इतने में एक कक्ष से दो अज्ञात व्यक्ति निकल कर भाग गए। कक्ष के अंदर एक अल्ट्रासाउंड मशीन मय पोर्ब जिस पर जैली लगी थी दिखाई दी।

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घटना की सूचना तत्काल एसडीएम चतर सिंह चैहान तथा कोतवाली पुलिस को दी गई। उनके पूछने पर लैब संचालक ने बताया कि यह पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन है। टैक्नीशियन राजेश कुमार (35) निवासी ग्राम दुल्हेपुर, थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद यूपी स्वयं इसे लेकर यहां आता है। और भ्रूण लिंग जांच का परीक्षण करता है। पंजीकरण बिना इसे यहां रखा गया है। सीएमएस ने बताया कि बरामद पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन को बिना पंजीकरण के रखना एवं उपयोग करना पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। एसडीएम के निर्देश पर लैब एवं मशीन को बुधवार के दिन ही सील कर दिया था। कोतवाल जगदीश सिंह ठकरियाल ने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन (मोबाईल) मार्का सोनो एसर-3 मय अल्ट्रासाउंड कोनबैक्स पोर्ब, अल्ट्रासाउंड जैली एवं इलैक्ट्रानिकलीड को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है। लैब संचालक एवं टेक्नीशियन के खिलाफ संबंधित धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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