बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता सहित 36 लोगों पर लगाई यूएपीए

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हल्द्वानी। बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता कहे जा रहे अब्दुल मलिक के बाद पुलिस ने बनभूलपुरा थाना और वहां खड़े वाहनों को फूंकने वाले कुल 36 लोगों पर भी यूएपीए लगा दी गई है। इन सभी पर हत्या की कोशिश करने सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जिन पर यह धाराएं लगाई गई है, उनमें समाजवादी पार्टी के नेता के भाई जावेद सिद्दीकी समेत पार्षद और प्रभावशाली लोगों के नाम है।बीते आठ फरवरी को बनभूलपुरा मलिक के बगीचा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। आगजनी में 300 से अधिक पुलिस, मीडिया और निगम कर्मी घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना और सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया था।

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 सोमवार तक यह बात सामने आई थी कि पुलिस ने हिंसा के मास्टर माइंड कहे जा रहे अब्दुल मलिक पर ही उत्तराखंड लोक संपत्ति अधिकार अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के साथ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 36 लोगों पर भी इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। एसएसपी पीएन मीणा ने बताया कि पुलिस के मामले से जुड़े पुख्ता साक्ष्य है। बनभूलपुरा की ओर से दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार सभी लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।  

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