यूसीसी को हाईकोर्ट में चुनौती, सुनवाई कल
नैनीताल। राज्य सरकार द्वारा लागू किये गए यूसीसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसकी बुधवार 12 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में सुनवाई होने की संभावना है।
भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती देकर कहा है कि मुख्यत: लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को हटाया जाए। साथ ही उन्होंने मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किये जाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी है।
सुरेश सिंह नेगी की जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में 12 फरवरी को सुनवाई को सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा देहरादून के एलमसुद्दीन सिद्दीकी ने भी रिट याचिका दायर कर यूसीसी के कई प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किये जाने का उल्लेख है।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी भीमताल में आयोजित हुआ सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम
राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन को सांसद अजय भट्ट ने दी शुभकामनाएं
मोटाहल्दू की हर्षिता कविदयाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित