यात्री वाहन और नेशनल परमिट वाले माल वाहक वाहनों पर 20 अप्रैल तक जीपीएस लगाना अनिवार्य-

खबर शेयर करें

उत्तराखंड सरकार ने पंजीकृत हर यात्री वाहन और नेशनल परमिट वाले माल वाहक वाहनों पर 20 अप्रैल तक जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने इसके आदेश कर दिए। करीब सवा लाख वाहन इसके दायरे में आएंगे। हालांकि जीपीएस को लेकर केंद्र से 2019  में आदेश कर दिए थे। लेकिन कोरोना के कारण इसकी रफ्तार धीमी पड़  गई। 

 डिवाइस बाजार में आठ से 12 हजार रुपये तक की है। छोटे वाहनों में पैनिक बटन कम होने से अधिक खर्च नहीं आता। जबकि बसों में थोड़ा खर्च बढ़ जाता है। दो पहिया और तिपहिया वाहन जीपीएस वाहन की अनिवार्यता से मुक्त रहेंगे। अब तक राज्य में 15 हजार वाहनों में जीपीएस लगाया जा चुका है। बाकी को 20 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। सभी टैक्सी, मैक्सी, जीप, कार, बसों में इसे लगाना होगा। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह के अनुसार यह डिवाइस हर दो-दो मिनट में डाटा सेंटर को मैसेज भेजता रहता है। यात्री के पैनिक बटन दबाने, वाहन के गलत रूट पर जाने, हादसा होने पर तत्काल जानकारी मिल जाएगी। 

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
फ़ास्ट न्यूज़ 👉  निकायों में तीसरी बार बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119