रोजगार शुरू करने को मिलेगा एक लाख तक का ऋण

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अल्मोड़ा। जिला समाज कल्याण अधिकारी अराधना त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत जनपद में 10 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के ऐसे महिला-पुरुष, जो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें एक लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें 50 हजार रुपये तक की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि शेष राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी।


आवेदन के लिए आवेदक को जनपद का स्थायी निवासी एवं अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल और फोटो पहचान पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक होनी चाहिए, जिसका प्रमाण तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो। योजना में 15% महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न कर 20 फरवरी, 2025 तक अपने विकासखंड में सहायक समाज कल्याण अधिकारी या जिला प्रबंधक, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, विकास भवन, अल्मोड़ा के कक्ष संख्या 411 में आवेदन जमा कर सकते हैं। चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

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