हल्द्वानी में युवक हत्या मामला: साक्ष्यों के अभाव में चारों आरोपी बरी

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हल्द्वानी। तीन वर्ष पूर्व हुए युवक हत्या मामले में अदालत ने चारों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता चमोली की अदालत ने बुधवार को यह आदेश सुनाया। सभी आरोपी पहले से जमानत पर थे।

यह मामला वर्ष 2022 का है। सत्यलोक कॉलोनी डहरिया निवासी गोविंद गैड़ा ने सात जुलाई 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि छड़ायल सुयाल निवासी हरीश बृजवासी छह जुलाई की रात उसे, उसके भाई नीरज सिंह गैड़ा, और उनके साथी कार्तिक वर्मा को मंडी वाइन शॉप के पास खाली प्लॉट में अपनी कार से ले गया था। वहां पहुंचने पर विवाद हुआ, जिसके बाद मनीष सैनी, ललित मोहन नेगी और नीरज सम्भल समेत अन्य ने नीरज की पिटाई शुरू कर दी।

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आरोप था कि हरीश बृजवासी अन्य आरोपियों को नीरज को मारने के लिए उकसा रहा था। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और गंभीर रूप से घायल नीरज की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो करीब डेढ़ साल जेल में रहे, बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

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मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजन मेहरा ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में आरोपी नजर नहीं आए। पुलिस ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में चारों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।

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