स्मैक तस्करी मामले में दोषी को 8 साल का कठोर कारावास, ₹80,000 जुर्माना

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नैनीताल | विशेष एन.डी.पी.एस.अदालत नैनीताल ने स्मैक तस्करी के एक गंभीर मामले में दोषी पाए गए कैलाश चंद्र शर्मा उर्फ चीमा को 8 वर्ष के कठोर कारावास और ₹80,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह सजा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने सुनाई।

मामला क्या था?

यह मामला विशेष सत्र परीक्षण संख्या 117/2023 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य बनाम कैलाश चंद्र शर्मा उर्फ चीमा के रूप में दर्ज था। थाना मुखानी में एफआईआर संख्या 182/2023 के तहत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था।

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पुलिस ने 11 जुलाई 2023 को कैलाश के कब्जे से 110 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी, जो कि “मध्यम मात्रा” से अधिक है। आरोप पत्र 8 सितंबर 2023 को दाखिल किया गया था, और 18 जनवरी 2024 को आरोप तय किए गए थे।

कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी के पास से बरामद स्मैक की मात्रा गंभीर श्रेणी में आती है, और यह अपराध समाज को नुक़सान पहुँचाने वाला है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि दोषी स्मैक बेचते समय रंगे हाथों पकड़ा गया था और वह इसे 2-3 व्यक्तियों को बेच रहा था, जो नवयुवकों को प्रभावित कर सकता था।

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सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें

दोषी पक्ष की ओर से: कैलाश शर्मा ने खुद को गरीब बताते हुए, घर में वृद्ध माता की देखभाल की जिम्मेदारी का हवाला देकर कम सजा की अपील की।

प्रsecution की ओर से: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने कहा कि दोषी स्मैक बेचकर नवयुवकों को बर्बादी की राह पर डाल रहा था, इसलिए उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

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अंतिम निर्णय

कोर्ट ने सभी तथ्यों, परिस्थितियों और बरामद मात्रा को देखते हुए दोषी को 8 साल कठोर कारावास और ₹80,000 जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही, आदेश दिया कि दोषी की अब तक जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाए। कैलाश शर्मा को सजायावी वारंट के साथ संबंधित कारागार भेजा गया है।

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