उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण करने पर अब 40 हजार तक का जुर्माना

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देहरादून:-
प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय,

मानकों के विपरीत प्रेशर हॉर्न, लाउड स्पीकर या अन्य प्रदूषण करने वाले साधनो पर लगेगा जुर्माना,

पहली बार नियम तोड़ने पर 1 से 2 हजार रु का जुर्माना,

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दूसरी बार मे 2500 से 30 हजार तक का जुर्माना,

तीसरी बार मे 5000 से 40 हजार रु तक होगा जुर्माना,

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जुर्माना व्यक्तिगत, धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन कार्यक्रमों, विवाह समारोह हॉल, सांस्कृतिक उत्सवों, औधोगिक इकाईयों व खनन कार्यो की श्रेणी में वसूला जाएगा,

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