जानलेवा हमला करने के आरोपी रामगढ़ निवासी की अग्रिम जमानत खारिज

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नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला करने वाले आरोपी नैकाना,तल्ला रामगढ़ निवासी कार्तिक नौरियाल की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। 

 अभियोजन के अनुसार 2 जनवरी 2024 को थाना भवाली में अमन सिंह बिष्ट पुत्र पूरन सिंह बिष्ट नि०-नथुवाखान ने कार्तिक नौरियाल व सूरज सिंह नेगी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी कि 31दिसम्बर 2023 को उसका भाई विकम सिंह अपने साथी दिनेश सिंह उर्फ दान सिंह, चन्दन सिंह, खुशाल सिंह के साथ नथुवावान से मल्ला रामगढ़ जा रहे थे । तभी  तल्ला रामगढ़ के पास कार्तिक नौरियाल व उसके साथी ने विक्रम सिंह को गाड़ी से बाहर खींचा और कार्तिक नीरियाल ने अपने हाथ में लिए चाकू से विक्रम सिंह को जान से मारने की नियत से पेट पर वार किया विक्रम लहुलुहान होकर बेहोश हो गया। जिससे विकम सिंह की आंतें बाहर निकल गयी और दूसरा वार चाकू से पुनः किया तो विक्रम सिंह व अन्य द्वारा बीचबचाव करने पर चाकू विक्रम सिंह के हाथ की हथेली में लगा । जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गये  । घायल  विकम सिंह को  हल्द्वानी में भती कराया गया। 

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    आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा  ने तर्क रखा कि आरोपी ने जानलेवा हमला किया है और वह फरार है । जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।

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