जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है ।

अभियोजन के अनुसार 17 जून 2024 को टीकम सिंह नि०-ग्राम दाड़िमा मुक्तेश्वर, ने थाना मुक्तेश्वर में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 12 जून को उनके पड़ोसी बहादुर सिंह पुत्र नारायण सिंह, योगेश सिह पुत्र बहादुर सिंह, माया देवी पत्नी बहादुर सिंह, राम सिंह पुत्र नारायण सिंह, पंकज पुत्र राम सिंह, सरस्वती देवी पत्नी राम सिंह ने उस पर जानलेवा  हमला किया । जिसमें वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस मामले में आरोपी बहादुर सिंह ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी ।

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जिसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा  बताया कि अभियुक्त बहादुर एवं सह-अभियुक्तगण पंकज, राजेन्द्र सिंह उर्फ राम सिंह ने द्वारा रिपोर्टकर्ता के साथ जमीनी विवाद के चलते रंजिशन हमला किया । जिसमें वह गम्भीर रूप से घायल हुआ और उसके एक आंख की रोशनी चले गई । इन तथ्यों  के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी ।

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