बड़ी खबर…अब पंचायत भी प्रशासकों के हवाले, आदेश जारी – विस्तार से पढ़ें खबर

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देहरादून। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़ 12 जिलों में ग्राम पंचायतों का 27 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों में चुनाव की स्थिति न बन पाने पर पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों को भी प्रशासकों के हवाले कर दिया है। इस संबंध में पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं।


जारी किए गए आदेश के मुताबिक, राज्यपाल, उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2020) की धारा 130 की उपधारा 6 के अधीन दिए गए शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड राज्य की सभी गठित ग्राम पंचायतों (हरिद्वार जिले को छोडक़र) का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले छह महीने से अधिक समय के लिए या फिर नई ग्राम पंचायतों के गठन होने तक नियुक्त करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिए हैं। इसी तरह क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जिसके चलते क्षेत्र पंचायतों के लिए उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) को नियुक्त किए जाने के लिए संबंधित जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

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