छात्रों को बड़ी राहत, जेईई एडवांस्ड में तीसरा अटेम्प्ट दे सकेंगे ये छात्र

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
खबर शेयर करें


नई दिल्ली। जेईई एडवांस 2025 में प्रयासों की संख्या को बढ़ाकर कम करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कॉलेज छोडऩे वाले छात्रों को संयुक्त प्रवेश बोर्ड की प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार तीन बार जेईई एडवांस देने की अनुमति दी जाएगी। याचिका 22 स्टूडेंट्स की ओर से दायर की गई थी। अदालत ने जॉइंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी) को निर्देश दिए कि वह इन छात्रों को जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। हालांकि कोर्ट ने सभी छात्रों के लिए अटेम्प्ट की संख्या तीन से घटाकर वापस दो करने के बोर्ड के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया।


याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। दरअसल, बोर्ड ने 5 नवंबर 2024 को प्रेस रिलीज के माध्यम से जेईई एडवांस्ड के लिए प्रयासों की संख्या बढ़ाई थी। इससे पहले छात्र केवल दो बार ही ढ्ढढ्ढञ्जह्य में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन 5 नवंबर को जेईई एडवांस्ड में बैठने की सीमा को दो से बढ़ाकर तीन कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद ही 18 नवंबर 2024 को बोर्ड ने एक और प्रेस रिलीज जारी कर अपने फैसले को वापस लेने की सूचना दी।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119