22 दिसंबर तक गौला नदी से खनन कार्य शुरू ना करने वाले वाहनों का होगा पंजीकरण होगा निरस्त, उपखनिज में निकासी कार्य में योजित ना होने वाले 174 वाहनों का पंजीकरण किया निरस्त

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हल्द्वानी। गौला नदी से उपखनिज ले जाने वाले भार वाहनों का अभिलेखों के परीक्षण से संज्ञान में आया है कि विभिन्न गेटों के लिए पंजीकृत 174 वाहन गत 01 वर्ष से 03 वर्ष या उससे अधिक समय से उपखनिज निकासी कार्य में योजित नहीं पाए गए हैं। उक्त कारण से खनन सत्र में मानक के अनुरूप उपखनिज की निकासी नहीं हुई तथा राजस्व की हानि हुई है। अतः उक्त 174 वाहनों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उनके सापेक्ष 174 नये वाहनों के पंजीकरण की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गयी है। जिसका विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के सांथ प्रकाशित किया जायेगा।

यह भी संज्ञान में आया है कि खनन सत्र 2023-24 के लिए वाहनों का नवीनीकरण किया जा चुका है।
नवीनीकृत वाहनों में से अधिकांश वाहन विभिन्न गौला गेटों से उपखनिज निकासी का कार्य कर रहे हैं, किन्तु नवीनीकरण के बावजूद भी कतिपय वाहन उपखनिज निकासी कार्य प्रारम्भ नहीं पाए है। नवीनीकरण के बावजूद उपखनिज निकासी कार्य प्रारम्भ न किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वाहन के स्वामियों को उपखनिज निकासी कार्य की आवश्यकता नहीं है, जिस कारण अन्य जरूरतमंद वाहन स्वामियों को रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है तथा राजस्व की भी हानि हो रही है।

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समिति ने चेतावनी दी है कि नवीनीकृत वाहन यदि 22 दिसंबर के अपरान्ह 2.00 बजे तक अनुमन्य खनन गेट से उपखनिज निकासी कार्य नहीं करते है तो उन वाहनों का पंजीकरण निरस्त करते हुए जनहित एवं राजस्व हित में नये रोजगार का सृजन करते हुए नवीन वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए सम्बन्धित वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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