चरस तस्करी के दोषी को दस साल की सजा

खबर शेयर करें

चम्पावत। अदालत ने चरस तस्करी के एक दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी युवक से वर्ष 2019 में एक किलो चरस बरामद हुई थी।

जानकारी के अनुसार 10 मई 2019 को एसआई हरीश प्रसाद स्वाला के समीप रूटीन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान संजय सिंह निवासी कली गांव, लोहाघाट के पास से एक किलो चरस बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ चम्पावत कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोषी संजय सिंह को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जेल में बिताई अवधि को सजा समाहित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119