हाईकोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग ने कैदियों की रिहाई के लिए मांगी आख्या

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देहरादून। जेल में 14 साल से अधिक समय से कैद बंदियों को छोड़ने संबंधित हाईकोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग ने जेल मैनुअल के अनुसार कार्यवाई करने का निर्णय लिया है।  मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित न्याय विभाग और गृह विभाग की बैठक में जेल से कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार किया गया।

बैठक में तय किया गया कि इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश के साथ ही उत्तराखंड जेल मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके लिए ट्रायल कोर्ट, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त करके पुनः समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से भी सभी न्यायालयों को इसकी आख्या प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा। बैठक में सचिव गृह दिलीप जावलकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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