पत्नी से तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद सास का नाम सेवा रिकॉर्ड में दर्ज — पति की मौत के बाद वन विभाग ने रोकी अनुकंपा नियुक्ति, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक अनोखा मामला सुनवाई के लिए आया, जिसमें पत्नी से तनावपूर्ण संबंधों के चलते पति ने अपनी सेवा पुस्तिका में पत्नी के स्थान पर अपनी सास का नाम दर्ज करवा दिया था। पति की मृत्यु के बाद वन विभाग ने इसी आधार पर पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार कर दिया।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसके पति किशन सिंह धपोला वन विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे और वर्ष 2020 में सेवाकाल के दौरान उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने विभाग से अनुकंपा नियुक्ति, पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवा लाभों की मांग की थी।

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राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि पति-पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, तथा पत्नी ने पहले भरण-पोषण के लिए वाद दायर किया था। विभाग ने कहा कि दिवंगत कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में पत्नी के स्थान पर सास का नाम दर्ज होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सका।

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हालांकि, राज्य पक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि जीपीएफ (GPF) की राशि का एक हिस्सा याचिकाकर्ता को जारी किया जा चुका है। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब विभाग ने जीपीएफ की राशि जारी कर याचिकाकर्ता को कर्मचारी की विधवा पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो अनुकंपा नियुक्ति के उसके दावे पर विचार न करना उचित नहीं है।

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अदालत ने वन विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की जांच कर तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।

🟩 मुख्य बिंदु:

पति ने सेवा रिकॉर्ड में सास का नाम दर्ज करवाया था।

विभाग ने इसी आधार पर पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति रोकी।

हाईकोर्ट ने कहा — जीपीएफ जारी कर पत्नी को मान्यता दी जा चुकी है।

विभाग को तीन महीने में निर्णय लेने के निर्देश।

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