दिव्यांग महिला से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की सजा

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-नैनीताल की अदालत ने सुनाया फैसला, ₹15 हजार जुर्माना, पीड़िता और बच्ची को मिलेगा मुआवजा

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने 95 फीसदी दिव्यांग महिला से बार-बार दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी भीमताल निवासी अजय कुमार आर्य को 12 वर्ष के कठोर कारावास और ₹15,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला भीमताल, नैनीताल का है, जहां दोषी अजय कुमार आर्य ने 95 प्रतिशत शारीरिक रूप से अक्षम 35 वर्षीय महिला के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। इस अविवाहित महिला की एक बच्ची भी हुई।

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हालांकि डीएनए रिपोर्ट में बच्चे का जैविक पिता आरोपी नहीं पाया गया, लेकिन अदालत ने कहा कि डीएनए का न मिलना दुष्कर्म के अपराध को झुठलाता नहीं है।

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कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह पीड़िता और उसकी नाबालिग बच्ची के पुनर्वास, चिकित्सा और शिक्षा हेतु उचित मुआवजा राशि निर्धारित कर प्रदान करे।

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दोषी अजय कुमार आर्य को फैसले के बाद तुरंत हिरासत में ले लिया गया।
इस प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील शर्मा ने सशक्त पैरवी की, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका। बताया गया कि दिव्यांग महिला चलने, बोलने और सामान्य कार्यों में असमर्थ है तथा पूरी तरह अपने परिजनों पर निर्भर है।

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