जिलाधिकारी अल्मोडा़ ने दिये एक अप्रैल से मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के निर्देश

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एसआर चंद्रा

भिकियासैण (अल्मोड़ा)। जिलाधिकारी वन्दना ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग, देहरादून के निर्देशानुसार जनपद अल्मोड़ा में संचालित 31 विदेशी मदिरा दुकान एवं 18 देशी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण व नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दिनॉंक 01 अप्रेल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए नवीन कलेक्ट्रेट, अल्मोड़ा के सभागार में उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के अनुसार की जायेगी।

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उन्होंने बताया कि दिनॉंक 29 मार्च, 2023 को प्रथम चरण नवीनीकरण में मदिरा दुकान के नवीनीकरण हेतु आवेदन की तिथि पश्चात् नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी द्वारा सांय 05ः00 बजे तक जॉच पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण लॉटरी द्वारा दिनॉंक 31 मार्च, 2023 अपरान्ह्न 03ः00 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे, तथा अपरान्ह् 05ः00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक की जायेगी। उन्होंने बताया कि दोनों चरणों के पश्चात् मदिरा दुकानों का आवंटन पूर्ण राजस्व पर प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के आधार पर किया जायेगा।

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