एड. बसंत जोशी की वकालत में पाक्सो का आरोपी अदालत से दोषमुक्त-
अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में था विरोधाभास, मिला संदेह का लाभ-
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश अपर व सत्र न्यायाधीश, एफटीसी हल्द्वानी नंदन सिंह की अदालत ने पाक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों में विरोधाभास पाने पर अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता बसंत जोशी ने बताया कि हल्द्वानी के सुभाष नगर की रहने वाली महिला ने थाना हल्द्वानी में तहरीर देकर बताया कि उसके पास एक लड़की रहती है, जिसे उसने पांच-छह वर्ष की आयु से ही अपने पास रखा है तथा वह उसे पढ़ा रही है। उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ उस पर ही है। महिला ने पुलिस को बताया था कि क्योंकि उसकी बच्ची की मां बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी तब उसका पिता बालिका को उसे वादिनी उसके पास छोड़ गया। वर्तमान में वह उसके पास रहकर 9वीं कक्षा में स्कूल पढ़ती है।
महिला का आरोप था कि उनके मकान में सन इंडिया बिल्ड वक्र्स प्रा.लि. में कार्यरत प्रोजेक्ट मैनेजर और फ्लैट नं. डी/13 कान्हा माखन वाटिका थाना वृन्दावन मथुरा के मूल निवासी नरेश सिसौदिया रहता था। 19 जुलाई 2017 को सिसौदिया ने लड़की के साथ 13 वर्षीय पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। बाद में उसे डराया धमकाया कि वह यह बात किसी को न बताये। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीडि़ता को एक मोबाइल दिया था, जिसे देखने पर पीडि़ता से पूछताछ की गई तो पीडि़ता ने बताया कि नरेश सिसौदिया ने उससे बलात्कार किया है और उसी ने यह मोबाइल दिया है। जिसके आधार पर 26 जून 2017 को हल्द्वानी में रिपोर्ट दर्ज की गई।
इस मामले में 5 जुलाई 2017 को नरेश सिसौदिया की गिरफ्तारी की गई। लगभग एक साल 9 माह आरोपी जेल में रहा। आरोपी की पैरवी हल्द्वानी के पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता बसंत जोशी ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 और बचाव पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए साक्ष्यों में विरोधाभास पाए जाने पर नरेश कुमार सिसौदिया को न्यायालय ने 29 सितंबर 2022 संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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