गौला खनन के वाहनों की माप की स्थिति को 4 जनवरी तक स्पष्ट करे सरकार : हाईकोर्ट

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नैनीताल। वन निगम द्वारा गौला से उप खनिज ले जा रहे वाहनों की माप इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटों से करने के बजाय मैनवुवली फीते से करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए वन निगम व सरकार से 4 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी । याचिका की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ में हुई ।

मामले के अनुसार हल्दूचौड़ निवासी पीयूष जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि वन निगम को नैनीताल जिले में खासकर गौला नदी से खनन की अनुमति केंद्र सरकार से इस शर्त पर मिली है कि नदी से उप खनिज ले जा रहे आर बी एम,लेनिन ट्रक की नाप गेटों पर इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटे लगाकर होगी । इसी आधार पर रॉयल्टी तय होगी । किन्तु वन निगम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटे नहीं लगाए गए हैं और मैन्युवली यह नाप की जा रही है, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है साथ ही ओवरलोडिंग की जा रही है, इससे सरकार को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है।

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इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटे न लगाना राज्य सरकार की चुगान व खनन नीति के भी खिलाफ है।   मामले को गम्भीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है ।

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