हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकारें, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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नई दिल्ली | सरकार द्वारा निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को बहुमत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल सार्वजनिक हित में कर सकती है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच में से 7 जजों ने इस फैसले का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कृष्ण अय्यर के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पुराना फैसला विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि, राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जो भौतिक हैं और सार्वजनिक भलाई के लिए समुदाय द्वारा रखे जाते हैं।

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