स्टोन क्रशर नीति के खिलाफ हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब-

खबर शेयर करें

नैनीताल । सरकार की स्टोन क्रशर नीति  के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव औद्यौगिक विकास, डीएम उधमसिंह नगर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

गांधीनगर उधमसिंह नगर के प्रेम सिंह रावत ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की स्टोन क्रशर नीति 2021 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार स्टोन क्रशरों की नीति में नदी से एक किलोमीटर की दूरी को कम कर 500 मीटर कर दिया गया है और बरसाती नालों से इसको 500 मीटर के बजाए 50 मीटर ही किया है । याचिका में कहा गया है कि इस नीति से राज्य में पर्यावरण जनजीवन और कृषि समेत वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ेगा और आस पास रहने वाले लोगों का जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन होगा। 

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
फ़ास्ट न्यूज़ 👉  ग्राफिक एरा में उत्साहपूर्वक मनाया कुमाउंनी भाषा दिवस
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119