हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के लालकुआं दुग्ध संघ को 27 लाख की वसूली के आदेश पर लगाई रोक

खबर शेयर करें

नैनीताल । हाईकोर्ट ने लालकुआं दुग्ध संघ के भवन की भूमि पर वक्फ बोर्ड द्वारा स्वामित्व का दावा करते हुए 27 लाख की वसूली के आदेश  देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से इस मामले में विस्तृत रिकार्ड तलब किया है।

वक्फ बोर्ड की ओर से लालकुआं दुग्ध संघ के भवन, डेयरी इत्यादि की करीब 52 हजार वर्ग फिट भूमि पर दावा करते हुए 10 मार्च 2015 को 29 लाख 25 हजार का वसूली नोटिस दुग्ध संघ को थमा दिया था।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक -कहा, आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोडना सही नहीं

बोर्ड ने दुग्ध संघ का खाता सीज कर रकम सरकार के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे 12 दिसंबर 2022 को वक्फ बोर्ड ने करीब 27 लाख की वसूली का नोटिस फिर से लालकुआं दुग्ध संघ को कर दिया।  इस नोटिस को दुग्ध संघ की ओर से याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड के वसूली नोटिस पर रोक लगा दी। साथ ही बोर्ड से इस मामले से संबंधित समस्त रिकार्ड तलब किए हैं। अगली सुनवाई को 24 नवंबर की तिथि नियत की है।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119