बनभूलपुरा दंगा के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत पर आज सुनवाई

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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट में बनभूलपुरा दंगा के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत पर आज सुनवाई हुई जो कल (आज) भी जारी रहेगी। 

न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में आरोपी के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार ने जमानत याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ यूएपीए जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हैं। इसलिये सिंगल बेंच सुनवाई नहीं कर सकती है। इस पर डबल बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। 

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आरोपी की ओर से कहा गया कि एनआईए एक्ट के अनुसार यदि इस प्रकरण की जांच एनआइए करती तो खंडपीठ को सुनवाई का अधिकार होता जबकि इस मामले की जांच प्रदेश पुलिस कर रही है तो इसे सिंगल बेंच को सुनने का अधिकार है। अब्दुल मलिक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद बहस कर रहे हैं ।

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इधर गुरुवार को  बनभूलपुरा दंगे के कुछ अन्य आरोपियों की जमानत याचिका इसी एकलपीठ मे लगी थी। लेकिन एकलपीठ ने उन्हें कोई राहत न देते हुए उनका मामला भी न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ को भेज दिया है। जिस खण्डपीठ से विगत दिवस  50 आरोपियों को जमानत मिली थी ।

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