हाईकोर्ट ने पॉक्सो में दर्ज दुष्कर्म के मामले को खारिज करने के दिये आदेश

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने रुद्रपुर में पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज दुष्कर्म के एक मामले को खारिज करने का आदेश दिया है। इस मामले में आरोपी और दुष्कर्म पीड़िता को अदालत के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान बताया गया कि पीड़िता ने अन्य व्यक्ति से शादी कर ली है और वह अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। पीड़िता 17 साल की थी, जब उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने मामले में यह आदेश पारित किया है।

अभियोजन के अनुसार, दुष्कर्म पीड़िता की मां ने रुद्रपुर कोतवाली में 16 नवंबर 2020 को अनीस रजा के विरुद्ध नाबालिग बेटी को शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण करने व दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद नाबालिग को आरोपी के घर से बरामद कर लिया था। आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जहां दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम को प्राथमिकी में जोड़ा गया फिर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।

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