हाईकोर्ट ने सितारगंज में अतिक्रमण मामले में डीएम को समिति गठित करने के दिए आदेश
ऊधमसिंह नगर की सितारगंज तहसील अंतर्गत ग्राम सभाओं की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने जिले के डीएम की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। हाईकोर्ट ने कमेटी से जिले में हुए इस तरह के अतिक्रमण का चिह्नीकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
मामले में सितारगंज निवासी सुनील यादव ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि सितारगंज तहसील की कई ग्राम सभाओं में सरकारी नहर, गूलों और एनएच की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस कारण नहरों और गूलों की निकासी अवरुद्ध हो गई है। बरसात के समय नहरों का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और भूमि का कटान हो रहा है। इसकी वजह से किसानों और चारा खाने वाले पशुओं को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा नहरों और गूलों का अवरोध हटाया जाए।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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