हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने मांगी आपत्ति, दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई

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नैनीताल। हल्द्वानी दंगा मामले के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आपत्तियां पेश करने को कहा। कोर्ट ने आपत्तियां पेश करने के लिए दो हफ्ते की डेडलाइन भी तय की है। इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। एकलपीठ से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद आरोपी की ओर से न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में जमानत याचिका दाखिल की गई है।


गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी बनाए गए अब्दुल मलिक की ओर से कहा गया कि उस पर लगाये आरोप गलत हैं। वह घटना के दिन मौके पर मौजूद नहीं था। उस पर यूएपीए और अन्य धारायें गलत लगाई गई हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से इस मामले में आपत्ति दर्ज की गई और जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने सरकार को दो हफ्ते में आपत्ति पेश करने को कहा है। आरोपी की ओर से दिग्गज वकील सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखा।

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