बागेश्वर जिले के खड़िया पर लगी रोक में भूगर्भ विभाग व केंद्रीय भू-जल विभाग से निरीक्षण कर 13 जून से पूर्व रिपोर्ट देने के निर्देश


नैनीताल । बागेश्वर जिले के खड़िया कारोबारियों व सरकार ने हाईकोर्ट से खड़िया खनन में लगी रोक हटाने की प्रार्थना की है । हाईकोर्ट ने इस मामले में भूगर्भ विभाग व केंद्रीय भू जल विभाग से क्षेत्र का निरीक्षण कर 13 जून से पूर्व रिपोर्ट देने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी ।
मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में कांडा तहसील सहित बागेश्वर जिले में अवैध खड़िया खनन से जिले में आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान को लेकर पंजीकृत की गई जनहित याचिका व खनन कारोबारियों के प्रार्थना पत्र पर एक साथ सुनवाई की। खण्डपीठ ने केंद्रीय भूजल विभाग व भूगर्भ विभाग से कहा है कि इसकी जांच कर शुक्रवार 13 जून तक अपनी जाँच आख्या की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 13 जून शुक्रवार की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई पर राज्य के मुख्य स्थायी अधिवक्ता व खनन कारोबारियों द्वारा कोर्ट को बताया कि खनन पर रोक लगने के कारण खनन से बने गड्ढों में पानी भर गया है।
पहाडियों में दरारें आने लगी हैं। उनकी मशीनें व वाहन सील हैं। अभी मानसून की वर्षात होने में कम वक्त बचा हुआ है। प्री मानसून में ये हाल हो गया है। मानसून सत्र में बड़ा हादसा हो सकता है। अगर समय पर इनकी सफाई नहीं की जाएगी तो जिले में आपदा आ सकती है। जिस पर कोर्ट ने केंद्रीय भूजल व भूगर्भ विभाग से क्षेत्र का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि हमें आम नागरिकों की चिंता है।
मामले के अनुसार पूर्व में कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें बर्बाद हो चुकी हैं।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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