आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में हुए एडमिशन की होगी जांच : बंशीधर तिवारी
देहरादून। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में हुए एडमिशन की जांच की जाएगी। डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने सभी सीईओ को एडमिशन लेने वाले छात्रों के परिवार के आय प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन करने को कहा है।महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना में आय प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया। योजना में कुछ अभिभावकों ने धन पाने के लिए अपने आय प्रमाणपत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए तथ्यों को बदल दिया था। इस योजना में अब तक फर्जीवाड़े के 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें एफआईआर भी कराई गई है।शिक्षा विभाग सतर्क डीजी शिक्षा ने बताया, सभी अफसरों को आरटीई के तहत हुए एडमिशन वाले छात्रों के दस्तावेजों की जांच के लिए गया है।हालांकि अभी अनियमितता की शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जिस प्रकार नंदा गौरा में केस सामने आए हैं, उसे देखते हुए जांच जरूरी है। राज्य में इस वक्त 90 हजार से ज्यादा छात्र- छात्राएं आरटीई कोटे के तहत विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। यह सुविधा छह से 18 साल के बच्चों के लिए कक्षा आठवीं तक के लिए मान्य है।
शिक्षा विभाग ने विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई को 380 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। नियुक्ति के बाद ये विशेष शिक्षक अपने स्कूल के सामान्य शिक्षकों को दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देंगे। वर्तमान में प्रदेश में विशेष जरूरत वाले करीब 3900 छात्र है। शिक्षकों की नियुक्ति होने से स्कूलों में ऐसे छात्रों का नामांकन और बढ़ सकता है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 में इसका प्रावधान कर दिया। हालांकि यह प्रावधान फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर किया गया है।
हाल में प्रमाणपत्रों में छेड़छाड़ के मामले । सामने आए हैं। इसे देखते हुए आरटीई में प्रवेश को अभिभावकों द्वारा दिए प्रमाणपत्रों की जांच कराई जा रही है। अफसरों को जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बंशीधर तिवारी, डीजी शिक्षा
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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