समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, सीजेआई का सवाल:- शादी के लिए क्या महिला-पुरुष होना ही जरूरी?

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि भारत को संवैधानिक और सामाजिक रूप से देखते हुए, हम पहले से ही उस मध्यवर्ती चरण में पहुंच गए हैं, जहां समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, कोई यह सोच सकता है कि समान लिंग के लोग स्थिर विवाह जैसे रिश्ते में स्थिर हों। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 69 वर्षों में, कानून वास्तव में विकसित हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जब आप समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हैं, तो आप यह भी महसूस करते हैं कि ये एकबारगी संबंध नहीं हैं, ये स्थिर संबंध भी है।

समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करके, हमने न केवल समान लिंग के सहमति देने वाले वयस्कों के बीच संबंधों को मान्यता दी है, हमने अप्रत्यक्ष रूप से भी मान्यता दी है। इसलिए, तथ्य यह है कि जो लोग समान लिंग के हैं वे स्थिर संबंधों में होंगे। न्यायमूर्ति एसके कौल, एस रवींद्र भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि 1954 (विशेष विवाह अधिनियम) में कानून का उद्देश्य उन लोगों को शामिल करना था, जो एक वैवाहिक संबंध द्वारा शासित होंगे। उनके व्यक्तिगत कानूनों के अलावा पीठ ने समलैंगिक विवाहों के लिए कानूनी मंजूरी की मांग करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी से कहा कि कानून निश्चित रूप से व्यापक रूप से सक्षम है, आपके अनुसार समान लिंग के स्थिर संबंधों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। सिंघवी ने कहा, मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से रखता हूं। जब आपने कानून बनाया, संसद में बहस में, आपके दिमाग में समलैंगिकों का विचार नहीं हो सकता है। आपने उन्हें नहीं माना होगा। सीजेआई ने जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीठ ने कहा कि आपका सिद्धांत यह है कि जब 1954 में कानून बनाया गया था, तो कानून का उद्देश्य उन लोगों के लिए विवाह का एक रूप प्रदान करना था, जो अपने व्यक्तिगत कानूनों से पीछे नहीं हट रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संस्थागत क्षमता के दृष्टिकोण से, हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मौलिक रूप से कानून की योजना के विपरीत है, या कानून की संपूर्णता को फिर से लिख रहे हैं, अदालत नीतिगत विकल्प बनाएगी, जो कि विधायिका को बनाना है।

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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस दौरान सवाल किया कि क्या शादी के लिए दो अलग-अलग लिंग का होना जरूरी है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, जब तक हम न्यायिक प्रक्रिया से नीति को विभाजित करने वाली उस रेखा से नहीं जुड़ते हैं, तब तक आप इसके दायरे में हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संवैधानिक और सामाजिक रूप से भी भारत को देखते हुए,हम पहले से ही मध्यवर्ती चरण में पहुंच गए हैं। मध्यवर्ती चरण में यह माना जाता है कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का कार्य इस बात पर विचार करता है कि ऐसे लोगों के रिश्ते स्थिर विवाह जैसे होंगे। उन्होंने कहा, जिस क्षण हमने कहा कि यह अब धारा 377 के तहत अपराध नहीं है, इसलिए हम अनिवार्य रूप से विचार करते हैं कि आप दो व्यक्तियों के बीच एक स्थिर विवाह जैसा संबंध बना सकते हैं। खंडपीठ ने कहा कि यह न केवल एक शारीरिक संबंध, बल्कि कुछ और अधिक स्थिर भावनात्मक संबंध है, जो अब संवैधानिक व्याख्या की घटना है। पीठ ने मामले की सुनवाई जारी रखी है।

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