सरकार का बड़ा फैसला: कुत्ते के काटने से मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपये

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नई दिल्ली, 20 नवंबर। कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के हमलों से बढ़ती दुर्घटनाओं और मौतों पर गंभीर चिंता जताते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब यदि किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत होती है, तो पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार ने गंभीर रूप से घायल होने वाले पीड़ितों के लिए भी मुआवज़े का प्रावधान किया है। यदि कुत्ते के काटने से त्वचा में छेद हो, गहरी या फटने वाली चोट आए, या फिर एक साथ कई जगह काटा गया हो, तो पीड़ित को कुल 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। इनमें से 3500 रुपये सीधे पीड़ित को और 1500 रुपये उपचार हेतु सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को भेजे जाएंगे।

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पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने एक अखबार के हवाले से बताया कि इस साल केवल तमिलनाडु में ही कुत्तों के काटने के करीब 5.25 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि 28 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुत्तों से प्यार करने वालों की भावनाएं अपनी जगह सही हैं, लेकिन इन चिंताजनक आंकड़ों को भी गंभीरता से देखना होगा।

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उधर, सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सभी सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद दोबारा उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि वे कुत्तों को पकड़कर नामित कुत्ता आश्रय गृहों में भेजें।

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