प्रधान प्रत्याशी का नामांकन रद करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक -घर में शौचालय नहीं होने के कारण नामांकन किया था रद

नैनीताल। हाईकोर्ट ने टिहरी जिले से ग्राम प्रधान प्रत्याशी कुसुम कोठियाल का नामांकन रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कुसुम का नामांकन उनके घर में शौचालय नहीं होने के कारण रद किया गया था। मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को उन्हें जल्द चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई पर निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया कि नामांकन भरने व जांच करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन पत्र के शपथपत्र के मुताबिक उनका नामांकन सही नहीं पाया गया। कमेटी ने उसकी स्क्रूटनी के बाद नामांकन पत्र को रद किया। इस पर विरोध दर्ज करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया, कि नियमों के विरुद्ध जाकर उनका नामांकन निरस्त किया गया है। जरूरी नहीं है, कि घर के अंदर ही शौचालय हो। उनका शौचालय घर डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर है। ऐसे में किस आधार पर उनका नामांकन निरस्त किया जा सकता है।
मामले के अनुसार, टिहरी जिले की निवासी कुसुम कोठियाल ने याचिका दायर कर कहा कि वे ग्राम पंचायत उद्वखण्डा से ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने उनका नामांकन इस आधार पर निरस्त कर दिया, कि उनके घर में शौचालय नहीं है। याचिका में उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के शौचालय घर के अंदर न होकर बाहर होते हैं। उनका शौचालय घर से डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर बना है। उनका व्यक्तिगत शौचालय है, न कि सार्वजनिक। ऐसे में उनके नामांकन पत्र को बहाल किया जाए।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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