वन स्टॉप सेंटर और पुलिस ने रोका बाल विवाह

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बागेश्वर। वन स्टॉप सेंटर व पुलिस ने 37वां बाल विवाह गरुड़ क्षेत्र में रोका। बाल विवाह रोकने हेतु वन स्टॉप सेंटर की टीम के साथ महिला हेल्पलाइन, कोतवाली पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, थाना बैजनाथ, 112 टीम, क्षेत्रीय पटवारी मौजूद रहे। बालिका का विवाह 15 वर्ष एक माह की आयु में आठ मई को होना तय था।

मौके पर पहुंची टीम ने बालिका तथा उसके परिजनों की काउंसलिंग की। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत होने वाली सज़ा तथा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया। बालिका के परिजनों द्वारा शपथ पत्र भरवाया गया जिसके बाद बालिका के परिजनों द्वारा विवाह को बालिका के बालिग होने तक रोक दिया गया।

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