स्मैक तस्करी के आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार का अर्थदंड

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अल्मोड़ा। स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त आमिर खान पुत्र असलम खान निवासी नियाजगंज अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा को धारा 8/21 एन०डी०पी०ए० एक्ट के अभियुक्त को सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामला 18 जून 2019 का है जब पुलिस टीम ने चीनाखान मोहल्ले में एक युवक संदिग्ध लगा। पुलिस को देख वह भागने लगा जिसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने तलाशी ली तो युवक आमिर खान पुत्र असलम खान निवासी नियाजगंज अल्मोड़ा की जेब से पन्नी में स्मैक, 27,340 रूपये नकद और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। बरामद स्मैक का वजन पन्नी सहित 7.27 ग्राम निकला। तलाशी में आमिर खान से बरामद स्मैक को पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला।

इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्त आमिर खान से स्मैक बरामद हुई है और अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से स्मैक का कारोबार किया जा रहा है तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशीलन कर अभियुक्त आमिर खान को धारा-8 (सी) सपठित धारा 21 (ए) एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैलवाल द्वारा मामले में सबल पैरवी की गयी।

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