छापामारी प्रकरण में रामनगर कोतवाल सैनी निलंबित
रामनगर। रिसोर्ट में पिछले दिनों हुई छापामारी प्रकरण में डीआईजी ने कोतवाल अरुण कुमार सैनी को निलंबित कर दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रामनगर ने इसकी पुष्टि की है।
हाईकोर्ट ने टाइगर कैम्प रिजॉर्ट के मैनेजर राजीव शाह की गलत तरीके से की गई एफआईआर और गिरफ्तारी के मामले में रामनगर कोतवाल और गर्जिया चौकी इंचार्ज पोखरियाल और एसआई दीपक बिष्ट के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका में डीजीपी उत्तराखंड और राज्य के प्रमुख सचिव गृह को अदालत में मंगलवार को वीसी पर तलब किया। अधिवक्ता दुष्यंत मनाली ने बताया कि उनके क्लाइंट की पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की थी, इस मामले में उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी।
इस सम्बंध में हाईकोर्ट द्वारा डीजीपी और गृहसचिव को सर्कुलर भी जारी किया गया और कहा गया कि जमानतीय अपराधों में नागरिकों को बिना नोटिस सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन्हीं दिशा निर्देश की दुर्भावना से अवमानना के लिए रामनगर कोतवाल अरुण सैनी, गर्जिया चौकी इंचार्ज प्रकाश पोखरियाल और एसआई दीपक बिष्ट के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले को पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला मानते हुए मंगलवार को सुनवाई में उच्च अधिकारियों को तलब किया है।कोतवाल के निलंबन से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ और भी नप सकते हैं।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com